Food Packaging: अब अखबार में खाना परोसना पड़ेगा भारी! FSSAI की सख्ती, वड़ा-पाव से समोसे तक पर नई रोक

नई दिल्ली। सड़क किनारे ठेलों, फूड स्टॉलों और दुकानों पर अखबार में लिपटा या परोसा जाने वाला खाना अब विक्रेताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटने, पैक करने या परोसने पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशन, 2018 के तहत यह पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन अब नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में मुंबई के एक चर्चित वड़ा-पाव विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई के बाद देशभर के स्ट्रीट फूड वेंडर्स, रेस्तरां, क्लाउड किचन और मोबाइल फूड विक्रेताओं को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है।प्राधिकरण के अनुसार अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में सीसा सहित कई हानिकारक रसायन और भारी धातुएं मौजूद होती हैं। गर्म खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये तत्व भोजन में मिल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अखबार कई लोगों के संपर्क में आने के कारण बैक्टीरिया और वायरस का भी वाहक बन सकता है।

FSSAI ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं अखबार में खाद्य सामग्री परोसी या पैक की जा रही हो, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जाएगा।

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