कोरबा-कटघोरा 25 सिंतबर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक घटना दिनांक 26 सितम्बर 2024 को प्रार्थी चन्द्रेश कुमार पाटले ने थाना कटघोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसी दिन सुबह 4 से 4.30 बजे उसके पिता लालजी पाटले मछली पकड़ने के लिए घर से जाली लेकर खेसाली पहाड़ी के पास नाला में गये थे। इसके बाद करीब 5 बजे गांव के एक व्यक्ति उसके घर आकर बताया कि, उसके पिता को तानाखार के विजय बहादुर उर्फ बिज्जू सिंह कंवर ने बांस से बहुत मारपीट किया है, जिसके कारण उसके पिताजी खेसाली पहाड़ी के किनारे कच्ची रोड में पड़े हैं। ग्रामीण द्वारा कौन मारा है, पूछने पर पिता ने बताया कि विजय बहादुर उर्फ बिज्जू ने बांस के डण्डा से उसे बहुत मारा है, उसके पूरे शरीर में बहुत चोट लगा है।सूचना बाद घटनास्थल पहुंचे चन्द्रेश कुमार ने पिता को इलाज कराने सीएचसी कटघोरा के अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर द्वारा चेक करने पर मृत्यु होना बताया गया। थाना कटघोरा में आरोपी विजय बहादुर सिंह के विरूद्ध रिपोर्ट पर धारा 103 (1) बीएनएस अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के उपरांत प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शासन की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा द्वारा प्रस्तुत किए गए मजबूत तर्कों और पुलिस के तमाम साक्ष्य और तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय ने फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी के द्वारा कठोर सजा के लिए प्रस्तुत तर्कों के आधार पर एचके रात्रे, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने आरोपी विजय बहादुर सिंह पिता पुरन सिंह कंवर, 32 वर्ष, निवासी- तानाखार, थाना- कटघोरा को बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदायगी में चूक किये जाने पर उसे पृथक से 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा।

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