बिलासपुर। स्कूलों की जमीन पर शासन द्वारा निर्माण कार्य कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया। शासन व याचिकाकर्ता की ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि स्कूलों में काम नहीं चल रहा है। बल्कि जो अन्य काम होना है, उसका टेंडर 15 जुलाई को ओपन होगा। इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति की कि जो काम चल रहे हैं, उनको बिना टेंडर कैसे शुरू कर दिया गया। शासन की ओर से मामले को राजनीति से प्रेरित बताया गया।

गौरतलब है कि रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज, सप्रे बॉयज स्कूल की जमीन पर निगम व प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके खिलाफ वहां के निवासी डॉ अजीत आनंद डेगवेकर, राजेश कदम व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्कूलों व कॉलेज के खेल मैदान, लैब, गार्डन की जमीन को सुरक्षित किया जाए। जमीन हथियाने के लिए इसे खाली व आम उपयोग की जमीन बताया जा रहा है। यह सब रोक कर स्कूल की जमीन पर 1 मई 2020 की स्थिति बहाल की जाए।

Spread the word
R.O. No. 13952/23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *