शासकीय परिसरों में रील्स बनाने पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय और सरकारी परिसरों में सोशल मीडिया के लिए रील्स व वीडियो बनाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गरियाबंद जिला के पीएमश्री स्कूल से जुड़ा मामला सामने आने के बाद अब कोंडागांव जिला के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने स्पष्ट निर्देश जारी कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी कार्यालय समय या शासकीय परिसरों में Instagram, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के लिए रील्स और वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे हैं, जो शासकीय सेवा आचरण नियमों के विपरीत है। इससे कार्यालय की गरिमा, अनुशासन और कार्य संस्कृति प्रभावित होती है।

आदेश के अनुसार, कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया सामग्री बनाना और प्रसारित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या सरकारी परिसरों का उपयोग निजी सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने के लिए भी निषिद्ध किया गया है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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