

शुभांशु शुक्ला
मुंगेली 06 अगस्त। कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने समस्त अनुमति प्राप्त दुकान एवम प्रतिष्ठानों को सशर्त 7 अगस्त से सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी हैं। इस बीच सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दिन रविवार को डेयरी,दवाई दुकाने,पेट्रोल पंप,गैस एजेंसी व अन्य अतिआवश्यक सेवाएं अपने निर्धारित समयानुसार संचालित रहेंगी।


