निर्धारित से कम मात्रा में ना बांटे राशन, डीईओ होंगे जिम्मेदार

कोरबा, कोरोना वायरस का संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लॉक डाउन जारी है वहीं सभी स्कूलों के भी पट बंद हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के हितग्राही बच्चों को मध्यान्ह भोजन से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य शासन के द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी कर प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल, पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चों के लिए 6 किलो चावल एवं 1 किलो 200 ग्राम दाल का सूखा राशन उनके घर तक पहुंचाकर देने का निर्देश दिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय, छग के संचालक आईएएस जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा जारी उक्त आदेश के पश्चात 3 अप्रैल से बच्चों को घर पहुंचकर सूखा राशन उपलब्ध कराया जाने लगा है। इस संबंध में आज एक आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर कहा गया है कि सूखा राशन वितरण में यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित मात्रा जो राज्य शासन स्तर से तय की गई है, उससे राशन की मात्रा किसी भी दशा में कम न हो। वजन एवं दाल-चावल की गुणवत्ता भी देखें और इस हेतु रेंडम जांच भी किया जावें। उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि निर्धारित मात्रा एवं खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ वितरण की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे इसलिए इसे गंभीरता से लें।

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