DM in korba
R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23

कोरबा में 18 अक्टूबर को ढेंगुर और बेलगरी पुल पर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। DM ने डामरीकरण कार्य के चलते जारी किया आदेश। सफर पर निकलने से पहले पढ़ें पूरी खबर।

 

 

कोरबा-  अगर आप रविवार को ढेंगुर एवं बेलगरी पुल से होकर गुजरने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा ठहरिए श्रीमान! घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए, वरना रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने दोनों पुलों पर डामरीकरण कार्य के चलते 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।

 

दरअसल, ढेंगुर एवं बेलगरी पुल पर राइडिंग सरफेस को समतल करने के लिए डामरीकरण का कार्य किया जाना है। निर्माण कार्य के दौरान लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत निर्धारित समयावधि में दोनों पुलों से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का आदेश तत्काल प्रभावशील

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील है और 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगा।

 

इसलिए श्रीमान, घर से निकलने से पहले रखें ध्यान!

 

यदि रविवार को आपका सफर ढेंगुर या बेलगरी पुल के रास्ते होना है, तो निर्धारित समय में इन दोनों पुलों से गुजरने की योजना न बनाएं। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा पहले से नियोजित करें। हालांकि, प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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