दीपका : एक साल में पैसे दुगने करने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी.. FIR दर्ज

कोरबा 9 अगस्त। जमा रकम एक साल में दोगुना करने का प्रलोभन देकर कई लोगों से 10 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। दो आरोपियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
कोरबा जिले के दीपका थाना में प्रार्थी ब्रजेश कुमार सिंह यशवंत राठौर पिता चिंताराम राठौर उम्र 40 साल निवासी हरदीबाजार, मोहम्मद ममताज अंसारी पिता भरल मिया उम्र 49 साल निवासी ग्राम रेंकी ने आरोपी विजय रस्तोगी एवं गोंविंद झा के द्वारा प्रलोभन देकर 10 लाख 12 हजार 500 रूपये की ठगी करने की लिखित शिकायत की थी। गोविंद झा निवासी आरा गार्डन, बेली रोड पटना (बिहार) एवं विजय कुमार रस्तोगी निवासी वाराणसी जिला वाराणसी (उ0प्र0) द्वारा ठगे गए लोगों को प्रलोभन दिया गया कि जितना राशि जमा करोगे उतना राशि एक वर्ष पूर्ण होने पर आपको मिल जायेगा व अगले वर्ष से प्रति वर्ष उतना राशि फायदा के रूप में मिलेगा। विजय कुमार रस्तोगी व गोविंद झा द्वारा दिये गये प्रलोभन के झांसे में आकर विजय कुमार रस्तोगी के एक्सीस बैंक वाराणसी के खाता क्रमांक 9162020014193464 व आई एस एस सी कोड यू टी आई व्ही 0000856 में राशि ट्रांसफर किया गया।

दिनांक 18.12.2017 को ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा अपने-अपने एक्सीस बैंक दीपका के खाता क्रमांक 915010000597298 से 324000 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर किया गया है। दिनांक 21.12.2017 को पुन: अपने एक्सीस बैंक के खाता क्रमांक 915010000597298 से 324000 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांफसर किया गया। 08.01.2018 को पुष्पा यादव द्वारा पंजाब नेशनल बैंक बिलासपुर से 94500 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर किया गया। 12.01.2018 को संतोष कुमार गुप्ता द्वारा दीपका एक्सीस बैंक से 40,500 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर किया गया। 17.01.2018 को यशवंत कुमार राठौर द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया दीपका शाखा से 94500 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर किया गया। 17.01.2018 को माधुरी देवी राठौर के छ0ग0 राज्य ग्रामीण बैंक हरदी बाजार से 94500 रूपये आरटीजीएस द्वारा ट्रांसफर किया गया। 18.01.2018 को मोहम्मद ममताज अंसारी द्वारा 40500 रूपये एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर किया गया। एक वर्ष पश्चात समय पूर्ण होने पर सभी लोगों द्वारा लगाये रकम वापस मांगने पर गोंविंद झा व विजय कुमार रस्तोगी द्वारा आनाकानी किया गया वह रकम वापसी नहीं कर रहा है। उक्त लोगों द्वारा प्रलोभन देकर व प्रवंचित कर की गई 10 लाख 12 हजार 500 रूपये की ठगी की रिपोर्ट ब्रजेश कुमार सिंह पिता उमाकांत सिंह विवेकानंद नगर निगम कालोनी महाराणा प्रताप चौक के पास बिलासपुर द्वारा लिखाये जाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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