सिम्पलेक्स कास्टिंग्स की एमडी संगीता केतन शाह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

बिलासपुर। संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संगीता केतन शाह और उनके पति केतन एम शाह को अग्रिम जमानत दे दी है।
अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया गया।बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता को पहले ही 10 लाख रुपये की बयाना राशि वापस की जा चुकी थी।
साथ ही इसी संपत्ति विवाद को लेकर दुर्ग कोर्ट में पहले से दीवानी मामला लंबित है।सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जिस इकरारनामे के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, उसमें न तो गवाहों के हस्ताक्षर थे और न ही दस्तावेज का नोटरीकरण कराया गया था।मामला कोहका स्थित एक संपत्ति के सौदे से जुड़ा है, जिसमें 50 लाख रुपये में जमीन बेचने और 10 लाख रुपये एडवांस लेने का दावा किया गया था।
इस संबंध में सुपेला थाना में आईपीसी की धारा 406, 420, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि जिस संपत्ति की वास्तविक कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है, उसके 50 लाख रुपये में सौदे का दावा संदेहास्पद और अविश्वसनीय प्रतीत होता है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
