P.I.L. अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई

जज ने कहा, अपने लोगों के लिए काम करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) अब प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई हैं। यह कमेंट नौ जजों की संविधान बैंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया।

कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के 2006 के पीआईएल के मकसद पर सवाल उठाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल कानून की प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है और एसोसिएशन को ऐसी पीआईएल फाइल करने के बजाय बार और अपने युवा सदस्यों की भलाई के लिए काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर 11वें दिन की सुनवाई चल रही है। सितंबर 2018 में पांच जजों की संविधान बैंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।

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