श्री श्याम मित्र मंडल में चुनावी द्वेषः गोपाल व संतोष के बीच मारपीट, अपराध दर्ज

कोरबा 18 दिसंबर। श्री श्याम मित्र मंडल का चुनाव आपत्तियों और विवादों के बीच निपट तो गया लेकिन द्वेष अब भी कायम है। चुनाव के मसले को लेकर श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी के समर्थक के बीच मारपीट की घटना हो गई। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करा दी है। घटना को लेकर श्री श्याम मित्र मंडल का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है।

जानकारी के अनुसार एक पक्ष का प्रार्थी गोपाल अग्रवाल स्वर्ण सिटी दर्री रोड कोरबा में रहता है व चार्टर्ड एकाउन्टेट का कार्य करता है। गोपाल अग्रवाल के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक वह घटना दिनाँक 16.12.2025 के दोपहर 12 बजे श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के कार्यालय में था तो उसी समय अनमोल मोटर्स टीपी नगर कोरबा का संचालक संतोष अग्रवाल कार्यालय में आया और श्री श्याम मित्र मंडल के चुनाव में संतोष अग्रवाल द्वारा समर्थित प्रत्याशी जगदीश सोनी को लगभग 75 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा, इसी ईर्ष्या द्वेष में आकर संतोष अग्रवाल द्वारा गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर पास में पड़े टोकरी को उसके ऊपर फेंक दिया व थाना में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने जाओगे तो गुन्डे बुलाकर मरवाने की धमकी दे रहा था और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। घटना की रिपोर्ट पर धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत संतोष अग्रवाल के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है।

इसके विरुद्ध संतोष अग्रवाल ने भी गोपाल अग्रवाल के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया है। संतोष अग्रवाल ने बताया कि वह 16 दिसम्बर को सुबह लगभग 11.30 बजे श्याम मंदिर मिशन रोड कोरबा दर्शन पूजा करने गया था। जब दर्शन करके नीचे उतरकर कुर्सी में बैठा था, तभी ऊपर से गोपाल अग्रवाल, अरविंद सिंघनिया आये और मुझे आफिस अंदर चलो आप से बात करना है बोले। संतोष उनकी बातों में आकर आफिस में चला गया और गोपाल अग्रवाल, अरविंद सिंघनिया दोनो अचानक उसके साथ पुराने विवाद को लेकर मंदिर मत आना बोलकर गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए दोनो मिलकर हाथ- मुक्का से उसके साथ मारपीट किये। मारपीट से संतोष को बाये हाथ के कलाई व दाहिने हाथ के भुजा में चोट लगा है। घटना से वह डरा हुआ था तो उस दिन रिपोर्ट लिखाने नहीं आया। आज 17 दिसम्बर को रिपोर्ट लिखाने कोतवाली पहुंचा। संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट पर गोपाल अग्रवाल व अरविंद सिंघानिया के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। वहीं, संतोष अग्रवाल का यह भी आरोप है कि गोपाल अग्रवाल के द्वारा निजी विवादों में समिति का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा मंदिर आने से रोका जा रहा है।

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