असामयिक मृत्यु के दो प्रकरण में आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

कोरबा 31 अक्टूबर 2025. अपर कलेक्टर कटघोरा द्वारा नदी में डूबने एवं सर्पदंश से मृत्यु के कुल दो प्रकरण में पीड़ित परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये के मान से कुल आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जारी आदेश के अनुसार जिले की तहसील पोंड़ीउपरोड़ा के ग्राम केंदई के सूरज धनुहार पिता पंचलाल धनुहार की 01 अगस्त 2025 को हसदेव नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पिता झीटकू राम को चार लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह ग्राम कोईलारगडरा (घुंचापुर) की कौशिल्या पति संतोष धनुहार की गत 24 जुलाई 24 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति संतोष धनुहार को चार लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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