हत्यारी पत्नी को प्रेमी सहित आजीवन कारावास की सजा

कोरबा 29 जून। जिले के महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोप सिद्ध होने पर बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा के न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी ने हत्या के मामले में पांच कथित आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी अनुसार आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने दोस्त की हत्या की थी। मृतक की पत्नी का उसके साथ अवैध संबंध थे। जब मृतक को इस बारे में पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों नेमिलाकर उसकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने अपने दो अन्य साथियों को भी इस साजिश में शामिल किया। हत्या के दिन, कथित आरोपी ने मृतक को फोन कर उसे एक सुनसान स्थान पर बुलाया। वहां पर अन्य आरोपी ने उसको पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में पुलिस ने सभी कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सभी आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने की। उन्होंने बताया कि यह एक जटिल मामला था, लेकिन अदालत ने सभी को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

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