जिले में 24 फरवरी से 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

कोरबा 14 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारीश्री अजीत वसंत नेछत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जारी हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा कार्यक्रम एवंशारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च2025 तक एवं अटल बिहारीबाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2025 के विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित होने के दौरानजिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रांे का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं तैयारी में व्यवधान को रोकने हेतुविद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ कोलाहलनियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।साथ ही विशेष परिस्थितयों एवं शासकीय कार्यो के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने कीअनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारीसर्वोच्च न्यायालय केआदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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