छत्तीसगढ़

भिलाई में मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जे पर निगम का चला बुलडोजर

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भिलाई  ।  सुपेला स्थित मस्जिद सैलानी बाबा दरबार (करबला मैदान) के आसपास बने सैकड़ों अवैध कब्जों पर भिलाई नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन दिन पहले जारी किए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, निगम ने सुबह 5 बजे से तोड़फोड़ शुरू की और सुबह 9 बजे तक सभी अवैध कब्जे हटा दिए।

भिलाई नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। भिलाई नगर निगम ने सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई में सभी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। क्षेत्र में संभावित विरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

लोगों ने भूमि पर लोगों ने कर लिया था अवैध कब्जा

साडा के कार्यकाल में सैलानी बाबा दरबार के लिए 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि पर धीरे-धीरे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया और दुकानें, दफ्तर, और चबूतरे बना लिए। इन अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था।

निगम ने अवैध कब्जे हटाने का जारी किया था नोटिस

राज्य शासन ने जिला कलेक्टर को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए 120 दिन का समय दिया था। कलेक्टर के निर्देश पर भिलाई निगम ने अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया और नोटिस जारी किया।

Markandey Mishra

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