जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ से झाड़खंड की ओर बुचड़खाना के लिए अवैध रूप से परिवहित किए जा रहे 13 मावेशी वाहनों को जब्त कर राजसात की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 के तहत की गई है। राजसात किए गए वाहन को नियमानुसार निलामी करने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रक क्रमांक जेएच 01 ईपी 9416 जेयारूल पिता साजिद अंसारी निवासी लोहरदगा (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 01 ईभी 4710 सूर्यकान्त पिता सुकुल साहू निवासी लातेहार (झारखण्ड), टाटा सूमो क्रमांक जेएच 08 ए 7899 खोरसा केरकेट्टा पिता मसीह चरण निवासी रायडीह (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए 5617 महफुज पिता मकसूद आलम निवासी साईटांगरटोली लोदाम (छत्तीसगढ़),पिकअप क्रमांक जेएच 01 एफआर 2481 आलिम साई पिता फिरोज साई निवासी सिसई जिला गुमला (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 01 ईटी 1547, वाहन स्वामी रईस मिरधा पिता मनिर मिरधा निवासी हण्डरू रांची (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 01 एफएफ 4925, आरिफ खान पिता सेराज खानडोरण्डा रांची (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 19 ई 7804 मो अफरोज अंसारी पिता अकबर हुसैन, धावाडीहलेसलीगंज पलामू (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 03 एल 9806 सुहेल खान पिता दिलजान खान डालटेनगंज पलामू (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 01 एफई 9799 अजमद अंसारी पिता जाहिर असारी निवासी लोहरदगा (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 01 एफआर 2481 कुर्बान पिता जैनुल खान निवासी सोसो रांची (झारखण्ड), पिकअप क्रमांकजेएच 01 एफजे 2568 समरन खातून पिता जमीन खान निवासी बरगीडाड़ जिला गुमला (झारखण्ड), पिकअप क्रमांक जेएच 19 ई 7954 अमित भगत पिता विरसेन भगत निवासी महुआडाड़ जिला लातेहार (झारखण्ड) को जब्त कर राजसात की कार्रवाई की गई है।