रायपुर – छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग ने फर्जी राशनकार्डों पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए डिजिटल और स्मार्ट पीडीएस 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है।
अब बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए 40 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी। इनमें परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बैंक खाते, संपत्ति और घर में मौजूद सुविधाओं का ब्योरा शामिल है। हालांकि पात्रता शर्तें मौजूदा व्यवस्था की तरह यथावत रहेंगी।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब राशन कार्ड पर सिर्फ महिला मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का संयुक्त रूप से एक फोटो लगेगा। नई व्यवस्था में संपत्ति का विवरण और घर में एसी, फ्रिज, टीवी तथा एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं की जानकारी भी मांगी जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि राशन कार्ड बनाने और उनमें संशोधन की प्रक्रिया सालभर चलती है। ऐसे में नई व्यवस्था का असर नए आवेदकों के साथ उन परिवारों पर भी पड़ेगा, जिन्हें कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना या हटवाना है। आवेदकों का कहना है कि पहले बीपीएल कार्ड बनवाने में अधिक दस्तावेज जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब एपीएल कार्ड के लिए भी औपचारिकताएं बढ़ गई हैं।
अब ये दस्तावेज-जानकारियां जरूरी
- कार्ड में सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- परिवार के मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट
- परिवार की संपत्ति का ब्यौरा
- सुविधाओं की जानकारी
- जाति प्रमाणपत्र
- वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाणपत्र
- स्वास्थ्य ब्यौरा
- नाम जोड़ने या हटाने का कारण।
- आवेदन का माध्यम: स्मार्ट पीडीएस 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल से आवेदन करना होगा।
वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है
पहले की तुलना में नई प्रक्रिया में बदलाव क्या हैं? – पहले राशन कार्ड पर केवल परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो लगती थी। नए नियम में कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की साथ खिंचवाई गई फोटो अपलोड करनी होगी। यह बताना होगा कि घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। परिवार के मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट, संपत्ति का विवरण, स्वास्थ्य की जानकारी भी देनी होगी।
नाम जोड़ने या हटाने के लिए ? -ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। पहले राशन कार्ड और आधार नंबर के आधार पर नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। अब नाम जुड़वाने के लिए संबंधित सदस्य के दस्तावेजों के साथ इसका कारण दर्ज करना होगा। नाम हटवाने के लिए भी वजह बतानी होगी।
आवेदन किस मोड में होगा? – ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। सभी आवेदन ‘स्मार्ट पीडीएस 2.0’ पोर्टल पर ऑनलाइन हो सकेंगे।
कोई जानकारी छूटी तो क्या? – अधूरे दस्तावेजों पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब तक 40 बिंदुओं की सभी जानकारियां और आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह अपलोड नहीं होंगे, सिस्टम ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा।
आवेदन मंजूर होने पर राशन कार्ड कहां से मिलेगा? -आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड का भौतिक वितरण पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालयों से ही किया जाएगा।
