RERA
R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23

  रायपुर-  रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार प्रोजेक्ट में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की जमीन कारोबारी राजीव सोनी ने बिक्री की है। जिस पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि परियोजना के तहत जमीन को भूखंडों में बांटकर रेरा में पंजीयन कराए बिना बेचा गया।

CG-RERA ने इस मामले को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना है। इसी आधार पर अधिनियम की धारा 59 के तहत शास्ति लगाई गई। जुर्माने की राशि परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर तय की गई है।

सालासार विहार प्रोजेक्ट में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री करने पर कार्रवाई हुई है।
सालासार विहार प्रोजेक्ट में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री करने पर कार्रवाई हुई है।

पंजीयन के बिना भूखंड बेचना नियमों के खिलाफ

 

रेरा के नियमों के मुताबिक, निर्धारित श्रेणी में आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, मार्केटिंग या भूखंडों की बिक्री नहीं की जा सकती। इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति और विकास से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई को रियल एस्टेट कारोबार में नियमों के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। CG-RERA नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता है।

जमीन खरीदने से पहले ऐसे करें जांच

  • CG-RERA ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन जरूर जांचें।
  • खरीदार परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करें, ताकि भविष्य में विवाद या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
  • परियोजनाओं के पंजीयन से जुड़ी जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।
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