97 झूंगीवासी पट्टा से होंगे वंचित- सिन्हा

कोरबा 15 सितंबर। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी पट्टा अधिसूचना सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू की गई है इससे 97: झूंगी वासियों को पट्टा नहीं मिलेगी क्योंकि कोरबा जिला में ही 70000 वैध व 20000 अवैध झूंगीझोपड़ी है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं कोरबा जिले में केवल 2620 पट्टा पिछले डेढ़ साल से एसईसीएल भूमि पर बसे लोगों के लिय पट्टा तैयार है मात्र 2620 पट्टा देने से कितना प्रतिशत होगा 3: भी झूंगी वीडियो कोपट्टा नहीं मिलेगा इस प्रकाश 97: झूंगीवासी प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत पट्टा से वंचित रहेंगे इससे गरीबों को ठगने वाली अधिनियम है क्योंकि प्रदेश शासन द्वारा पट्टा अधिसूचना जारी होने के बाद कोरबा जिले में केवल एसईसीएल की भूमि पर 20000 से अधिक लोग निवासरत हैं जिसमें मात्र 2622 को पट्टा देने की बात कही गई है जबकि प्रदेश शासन का छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल,नजूल राजस्व व सिंचाई विभाग व वन विभाग की भूमि पर लगभग 70000 गरीब झूंगी बस्ती निवासरत है।

पूरे पट्टा देने की प्रक्रिया में सर्वे के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात कही गई है जो गले नहीं उतरता 40 दिन बाद प्रदेश में निर्वाचन को लेकर आचार संहिता लगने वाली है उसके पूर्व संबंधित विभागों से अनापत्ति के साथ पट्टा वितरण संभव नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है इस तरह प्रदेश सरकार द्वारा जारी झूंगी झोपड़ी पट्टा अधिसूचना गरीबों के लिए वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध होगी क्योंकि चुनाव पूर्व 3: झूंगी वासियों को पट्टा मिल सकती है जो ऊंट के मुंह में जरा के समान कहावत चरितार्थ हो रही है। सिन्हा ने आगे बताया कि कोरबा जिले के झूंगी वासीयो को शत प्रतिशत पट्टा नहीं मिला तो सत्ताधारी दल को चुनाव में झूंगी वासियो की नाराजगी भारी पड़ेगी।

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