छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से समर वेकेशन, जरूरी मामलों की सुनवाई हेतु वेकेशन बेंच तैयार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 मई से 8 जून 2025 तक घोषित किया गया है। इस दौरान अदालत की नियमित कार्यवाही स्थगित रहेगी, लेकिन आवश्यक और आपातकालीन मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए वेकेशन जजों की विशेष व्यवस्था की गई है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार 9 मई आखिरी कार्यदिवस होगा और 9 जून सोमवार से हाईकोर्ट पुनः नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर देगा।

इस अवकाश के दौरान भी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी और नई याचिकाओं को दायर किया जा सकेगा। रजिस्ट्री कार्यालय प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार, रविवार और राजकीय अवकाश के दिन बंद रहेंगे। अवकाशकाल में सभी सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। नई और लंबित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, वे स्वतः सूचीबद्ध की जाएंगी।

हाईकोर्ट ने वेकेशन के दौरान मंगलवार और गुरुवार को विशेष बेंच की व्यवस्था की है। ये बेंच आवश्यक और अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दिन 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के साथ 3 और 5 जून को तय किए गए हैं। वेकेशन बेंच सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में कार्य शुरू करेंगे और समय मिलने पर सिंगल बेंच में भी सुनवाई करेंगे।

किसी भी आपात स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से एक वेकेशन जज दूसरे जज के साथ अपने कार्यकाल की अदला-बदली कर सकते हैं।

समर वेकेशन के दौरान अर्जेंट हियरिंग की मांग करने वाले सभी अन्य लंबित मामलों के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई मामला किसी वेकेशन बेंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता, तो उसे अगली बेंच के समक्ष एक अलग सूची में शामिल किया जाएगा।

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