आनलाइन आर्डर करने पर रात दस बजे तक होगी खाने की होम डिलीवरी, कलेक्टोरेट से आदेश जारी,

कोरबा 24 अगस्त। कोरोना संक्रमण को थामने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानांे और दुकानों को सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित करने के निर्देश पहले जारी किए हैं। इस निर्देश में होटल-रेस्टोरेंटो के संचालन का समय भी सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने अब अलग से आदेश जारी कर तीन बजे के बाद होटल-रेस्टोरेंटो से आॅनलाइन डिलीवरी की अतिरिक्त छूट रात दस बजे तक दे दी है। होटल-रेस्टोरेंटो को केवल आॅनलाइन माध्यम से मिले आॅर्डरों पर ही होम डिलीवरी की यह छुट लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त पहले की तरह ही सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक होटल-रेस्टोरेंटो से पार्सल सुविधा, डाइनिंग और होम डिलीवरी भी यथावत चालू रहेगी। सभी संस्थानोे को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए ही संचालन की अनुमति होगी। प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान होटल-रेस्टोरेंट के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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