अब ई-वे बिल होगा जरूरी: 24 मई से प्रावधानों में दी गई छूट समाप्त

रायपुर 28 मई। राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हजार रुपए मूल्य से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 19 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी कर ₹50000 मूल्य तक के गुड्स का परिवहन करने पर ई- वे बिल के प्रावधानों में छूट दी थी। अब इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश 24 जून 2024 से लागू हो गया है।

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