निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स का होगा नियमित संचालन

0 सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कर ईलाज सुनिश्चित करने के निर्देश
कोरबा। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के अतिरिक्त अन्य लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को नियमित संचालन के निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन ने कोविड-19 के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसलिए निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अस्पतालों का संचालन तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा संस्थानों को मरीजों को देखने के लिए टेलीफोन या मोबाइल फोन के जरिए अलग-अलग समय देने कहा गया है, जिससे अस्पताल पहुंचने पर उनकी तत्काल जांच और परामर्श हो सके और मरीजों की अनावश्यक भीड़ से भी बचा जा सकें। लोगों को इस संबंध में सूचित करने के लिए अस्पताल परिसर में टेलीफोन नंबर सहित सूचना प्रदर्शित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सभी मरीजों के लिए सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाने कहा है। इलाज के दौरान डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टॉफ द्वारा सुरक्षा मापदंडों और सावधानियों का पालन भी अनिवार्यत: करना होगा। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार, प्रतीक्षा कक्ष और ओपीडी कक्ष की व्यवस्था करनी होगी। बायो-मेडिकल वेस्ट का निपटान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। किसी मरीज में कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित लक्षण पाए जाने पर चिन्हांकित जांच केन्द्रों में कोरोना रिफरल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसे एम्बुलेंस से भेजने कहा गया है। रेफरल मामलों की सूचना टोल-फ्री नंबर 104 या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए नंबर पर अनिवार्यत: देने कहा गया हैै।

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