March 8, 2026

अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने पर भृत्य निलंबित

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कोरबा। बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखनपुर में पदस्थ भृत्य विरेंद्र कुमार यादव बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने तथा कभी-कभी स्कूल आने पर भी शराब के नशे रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के विपरीत पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भृत्य विरेंद्र कुमार यादव का निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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Markandey Mishra

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