डकैती
R.O. No. 13952/23

कोरबा।   एसईसीएल की बांकी नंबर-4 खदान में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर लोहे के सामान और पाइप की डकैती के मामले में एक कबाड़ दुकान संचालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरे मामले में शराब पीने के लिए रुपये मांगने और इनकार करने पर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बांकीमोंगरा पुलिस ने दोनों मामलों में कुल छह आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।

 

खदान में डकैती का कबाड़ी कनेक्शन

एसईसीएल बांकी नंबर-4 खदान में 26-27 अक्टूबर की दरम्यानी रात करीब एक बजे 10 से 12 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला था। बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदारों को बंधक बनाकर उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद गैस कटर से स्टोर में रखे लोहे के रैक और एसईसीएल संपदा के पाइप काटकर ले गए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 223/2026 के तहत धारा 310(2), 127(2) बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिकअप चालक राहुल विश्वकर्मा (22) और कबाड़ दुकान संचालक आकाश साहू (20) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपराध स्वीकार किया। डकैती से प्राप्त संपत्ति के निपटान और खरीद-बिक्री में संलिप्तता पाए जाने पर मामले में धारा 317(3) और 317(5) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 12 BJ 6180, एक गैस कटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

 

शराब के लिए 500 रुपये नहीं देने पर मारपीट; चार गिरफ्तार

 

दूसरे मामले में प्रार्थी सूरज कुमार बिंझवार ने 1 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे वह अपने साथी दिनेश कुमार बिंझवार के साथ बांकीमोंगरा देसी शराब भट्ठी से लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें रोककर शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे। मना करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हाथ-मुक्कों और बेल्ट से मारपीट की तथा जमीन पर घसीटा। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 226/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 119(1) और 191(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

पुलिस ने इस मामले में समीर कुर्रे (19), आशीष कुमार पाटले (29), अमन कुमार कुर्रे (24) और हेमलाल कुर्रे (42), सभी निवासी मोंगरा बस्ती को गिरफ्तार किया है। आरोपी समीर कुर्रे के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बेल्ट जब्त की गई। चारों आरोपियों को 2 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया

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