High-court
R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23

बिलासपुर –   हाई कोर्ट ने 22 साल से संतान की उम्मीद लगाए बैठे दंपती को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र निर्धारित आयु सीमा के भीतर है और चिकित्सकीय रूप से आईवीएफ के लिए उपयुक्त है, तो केवल पति की अधिक उम्र के आधार पर उसे उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने 47 वर्षीय पत्नी को आईवीएफ उपचार की अनुमति दे दी। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निवासी दंपती की शादी को करीब 22 साल हो चुके हैं और उनका कोई जीवित बच्चा नहीं है। पत्नी की उम्र करीब 47 वर्ष और पति की उम्र 57 वर्ष है।

पत्नी ने 2013 में आईयूआई उपचार कराया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। वर्ष 2015 में वे गर्भवती हुईं, लेकिन करीब चार महीने बाद गर्भपात हो गया। इसके बाद दंपती ने आईवीएफ उपचार के लिए रायपुर के आयुष टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से संपर्क किया।

जांच और परामर्श के बाद केंद्र ने उन्हें उपचार के लिए उपयुक्त पाया था।

 

50 साल की उम्र पार होने पर भी उपचार नहीं रुकेगा:

हाई कोर्ट ने संबंधित आदेश को रद्द करते हुए दंपती को आईवीएफ/एआरटी उपचार आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। उपचार पत्नी की चिकित्सकीय उपयुक्तता और अन्य कानूनी, नैतिक व नियामकीय शर्तों के पालन के अधीन रहेगा। यह भी कहा कि उपचार शुरू होने के दौरान यदि पत्नी 50 वर्ष की हो जाती हैं तो केवल उम्र बढ़ने के कारण चल रहा उपचार का क्रम बंद नहीं किया जाएगा।

पति की उम्र 55 साल से ज्यादा होने पर अनुमति रोकी थी

दंपती ने 24 जून 2026 को सक्षम प्राधिकारी से आईवीएफ की अनुमति मांगी। उनकी मांग को 31 जुलाई 2026 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पति 57 साल के हैं और एआरटी एक्ट की धारा 21(जी)(ii) के तहत पुरुष की निर्धारित अधिकतम आयु 55 साल है। इसके बाद दंपती ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र की शर्त नहीं:

हाई कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें दंपती की संयुक्त उम्र को आधार बनाकर दोनों को एक साथ अयोग्य माना जाए। कहा कि 47 वर्षीय पत्नी निर्धारित आयु सीमा में हैं और चिकित्सकीय जांच में आईवीएफ के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। ऐसे में पति के 57 साल के होने से पत्नी की स्वतंत्र पात्रता खत्म नहीं हो जाती।

क्या है IVF का नियम

एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय है। महिला के लिए 21 से अधिक व 50 साल से कम और पुरुष के लिए 21 से अधिक और 55 साल से कम उम्र निर्धारित है।

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