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R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23

रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, फिल्म और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने Guest Lecturer Policy-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन करने के साथ पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए नए भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति से जुड़े आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।

Guest Lecturer Policy-2026 में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

Displaced Guest Lecturers को मिलेगा Re-appointment का मौका

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

‘Hanuman Ansh’ Movie को Tax Free करने के फैसले पर Cabinet की मुहर

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

इस व्यवस्था के तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

Ex-Agniveers के लिए 10% Reservation, Recruitment Rules Approved

पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।

इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इन विभागों में मिलेगा पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ विभिन्न तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती में मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से:

  • पुलिस विभाग – आरक्षक
  • वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग – वनरक्षक
  • जेल विभाग – जेल प्रहरी

कैबिनेट द्वारा भर्ती नियमों को मंजूरी दिए जाने के बाद पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया को नियमबद्ध आधार मिलेगा।

Cabinet Decisions: एक नजर में बड़े फैसले

  • Guest Lecturer Policy-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन।
  • समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता।
  • राजकीय विश्वविद्यालय में 5 माह अध्यापन पर 5 अंक का प्रावधान।
  • विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर।
  • कालखण्ड के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था।
  • ‘हनुमान अंश’ फिल्म के लिए SGST के समतुल्य राशि की सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति।
  • पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों में 10% Reservation।
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी।

शिक्षा से रोजगार तक Cabinet के अहम फैसले

30 सितंबर की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए फैसलों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लागू करने संबंधी भर्ती नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री निर्णय से संबंधित कदम शामिल हैं। इन निर्णयों से संबंधित विभागीय व्यवस्थाओं को अधिक स्पष्ट रूप देने की दिशा में आगे की प्रक्रिया तय होगी।

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