बिजली चोरी मामले में युवक को सुनाई गई सजा

परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धनेश सिंह ने की

कोरबा 04 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि.) कोरबा एस.शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पाड़ीमार जोन कोरबा द्वारा आईटीआई चौक रामपुर निवासी अभियुक्त सोनसाय विश्वकर्मा पिता कांशीराम विश्वकर्मा के निवास स्थान में 14 जनवरी 2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा हुकिंग करके बिजली चोरी करते हुए परिवादी कंपनी को रूपए 65969 की क्षतिकारित की गई है।

इसी प्रकार अभियुक्त के मोटर साइकल स्टोर्स में 28 जनवरी 2021 को जांच के दौरान पाया गया कि उसके द्वारा डायरेक्ट हुकिंग करके परिवादी कंपनी को रूपए 58156 की क्षतिकारित की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण क्रमांक 59/2021 एवं 60/2021 दिनांक 31.08.2021 को संस्थित किया गया। परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए उक्त दोनों प्रकरणों में परिक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में प्रथम प्रकरण में 79200 रुपए एवं द्वितीय प्रकरण में 69900 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड के व्यतिक्रम में दो माह अर्थात 7 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया।

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