समय पर कर्ज ना चुकाने का आरोप सिद्ध होने पर अर्थदंड की सजा

कोरबा 29 सितंबर। कोरबा जिलान्तर्गत कटघोरा निवासी के द्वारा ग्रामीण बैंक कटघोरा से होटल व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया गया था। जिसकी अदायगी करने उसके द्वारा बैंक को चेक दिया गया था। रकम निकासी के लिए चेक बैंक द्वारा लगाने पर अकाउंट में पर्याप्त रकम नहीं पाए जाने पर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा कानूनी नोटिस देकर 15 दिवस के भीतर रकम जमा करने कहा गया।

परंतु कथित आरोपी द्वारा रकम जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को न्यायालय में पेश किया। जिस पर माननीय न्यायाधीश पंकज दीक्षित के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए पर्याप्त सबूत, साक्ष्य होने पर एक माह के भीतर आरोपी को 2 लाख रुपए जुर्माना पटाने का आदेश दिया। समय अवधि पर जुर्माना न पटाने की स्थिति में दो माह का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है, पूरे मामले में ग्रामीण बैंक की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की।

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