
रात्रि को 8:30 बजे सायरन बजेगा और उसके बाद रात्रि 8.55 पर फिर सायरन बजेगा यदि उसके बाद दुकान खुली मिलती है तो उस पर कार्यवाही होगी। शुक्रवार , शनिवार और रविवार को दुकान खोलना सख्त मना है।
दुकान के बाहर O मार्किंग करना अनिवार्य है और दुकान के बाहर लिखवाना होगा कि बिना मास्क के माल नहीं । यदि किसी बाज़ार में कोई करोना मरीज मिलता है तो 14 दिन के लिए बाज़ार बन्द कर दिया जाएगा। शहर में जिस तरह से करोना मरीजों कि संख्या में वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए कर्मचारी और ग्राहक का विशेष ध्यान रखते हुए व्यापार करने की अपील की गई है।


