बिना अनुमति लगाया बेनर-पोस्टर, 50 हजार का लगाया गया जुर्माना! कोरबा में कार्रवाई का है- इंतजार

बिलासपुर। शासकीय / सार्वजनिक सम्पत्तियों में बिना अनुमति अवैध रूप से विज्ञापन लगाकर शासकीय संपत्तियों को विरूपित किये जाने के एक मामले में नगर पालिक निगम बिलासपुर की विज्ञापन शाखा के प्रभारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है संबंधित पर 50000/- का जुर्माना आरोपित करते हुए राशि 24 घंटे के भीतर जमा करने का निर्देश जारी किया गया है। इधर कोरबा में ऐसी कार्रवाई का आम लोगों को इंतजार है।

बिलासपुर नगर निगम के सरकंडा वार्ड निवासी ईशान उर्फ निक्कू भंडारी को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि- आपके द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक-चौराहों एवं डिवाईडर विद्युत पोल एवं स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित एल.ई.डी. बोर्ड के उपर में भारी मात्रा में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड/फलैक्स/बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, जो कि विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 का सरासर उल्लंघन है तथा शासकीय / सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है।
आपके द्वारा बिलासपुर शहर के शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाये गये समस्त अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड/फलैक्स/बैनर को नगर निगम द्वारा अपने संसाधन / श्रमिकों के माध्यम से हटाया गया है जिसके लिए आपके उपर रूपये 50000/- (पचास हजार) की जुर्माना राशी लगायी जाती है एवं आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा इस प्रकार का कृत्य भविष्य में न किया जावे।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि 24 घण्टे के अंदर उपरोक्त जुर्माना राशि निगम कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरूद्ध विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 एवं नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित धाराओं के तहत आपके संस्थान / कार्य क्षेत्र को सील करने एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

बिलासपुर की तरह ही कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से होर्डिंग, बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगाए जाते हैं। इससे आम नागरिक बेहद असुविधा का अनुभव करते हैं, परन्तु सम्बंधित अधिकारी इन पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। कोरबा के नागरिकों को कार्रवाई का इंतजार है।

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