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R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23

न्यूज एक्शन। गरबा-डांडिया उत्सव में भाग लेने वालों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है वहीं पंडाल संचालकों को भी राहत की खबर सामने आई है। जिसमें एक जनहित याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर ने गरबा-डांडिया के लिए डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कलेक्टर की अनुमति से करने की इजाजत दे दी है। चूंकि नवरात्रि में युवाओं एवं हर वर्ग के बीच गरबा-डांडिया को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। अमूमन हर दुर्गा पंडाल में इन दिनों गरबा-डांडिया की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि देररात तक लोगों का जमावड़ा बना रहे।
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसके कारण अधिकांश पंडालों में एवं डांडिया गरबा मैदानों में रात्रि 10 बजते ही डीजे की आवाज बंद हो जाती है और युवा वर्ग का उत्साह धीरे-धीरे थमने लगता है और पंडाल खाली होने लगते है। लगभग जिले के सभी डांडिया गरबा मैदानों में रात्रि 7 बजे से ही दौर शुरू हो जाता है। अधिकांश स्थानों पर सूचना भी चस्पा कर दी गई है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर द्वारा शुक्रवार को जनहित याचिका पर दिए गए फैसले का असर कोरबा जिले में भी देखने को मिल सकता है। समितियों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी उनके द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है तो रात्रि 12 बजे तक गरबा डांडिया का उत्सव चलता रहेगा।

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