राहुल गांधी को उनकी बदजुबानी मंहगी पड़ गई

नई दिल्ली 24 मार्च। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को उनकी बदजुबानी मंहगी पड़ गई है। गुरुवार 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम पर मानहानिकारक टिप्पणी के लिए सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई और शुक्रवार 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीते थे।

Spread the word

You may have missed