छत्तीसगढ़

मोबाइल तोडऩे पर छोटे भाई को जिंदा जलाया, उम्रकैद

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नौ अक्टूबर 2019 को भूपदेवपुर थाने के देवरी गांव में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 11वीं कक्षा की छात्र सावन कुमार ने दर्ज कराई थी, उसके अनुसार वह शाम को 6.30 बजे गांव में घुमने निकला था, वापस आया तो उसे घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अंदर गया तो प्रमोद उरांव आगंन में जला पड़ा था, उसका चेहरा शरीर व पीठ तथा दोनों हाथ जल गए थे, पूछने पर उसने बताया कि रोशन ने जरकीन में रखे मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया, जिससे उसकी बहन कोमल ने बचाने का प्रयास किया तो उसके हाथ भी जल गये थे। घटना को उसकी मां सुकांती उराव व गांव के कुछ लोगों ने भी देखा था, प्रमोद को 112 को बुलाकर केजीएच अस्पताल रायगढ़ ले जाया गया, जहां 14 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई।
मामला यह था

जलाने का कारण एक मोबाईल फोन था, जिसे प्रमोद के बड़े भाई रोशन ने तोड़ दिया था। जिसके कारण प्रमोद का रोशन से विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर रोशन ने प्रमोद को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया। मामले में अतरिक्त लोक अभियोजक सुरेंद्र थवाईत ने पैरवी की, जो मामले में आरोप प्रमाणित करने में सफल रहे। यह साबित किया कि रोशन ने मृतक प्रमोद पर मिट्टी तेल छिटक कर आग लगा कर जला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई।
धारा 302 का अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास व 500 रुपये के आर्थक दंड से दंडित गया। आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि को समायोजित किए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।

Markandey Mishra

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