छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने भी कर दी मेयर की अर्जी दरकिनार, राजकिशोर प्रसाद की जाति का फर्जी सर्टिफिकेट निलंबित करने का SDM का फैसला बरकरार

Listen to this article

कोरबा। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भी अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोरबा द्वारा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। महापौर प्रसाद ने SDM के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, पर कोर्ट ने भी जिला के फैसले को बरकरार रखते हुए केस स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। इस तरह न्यायालय के निर्णय में भी स्पष्ट होता है कि मेयर के अनफेयर सर्टिफिकेट के निलंबन और हित लाभ को सही करार प्रतिबंधित किए जाने की प्रक्रिया बिल्कुल फेयर है।

ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त जाति प्रमाण पत्र के मामले में बुरे फंसे महापौर राजकिशोर प्रसाद को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। इस मामले में लगाई गई उनकी याचिका भी खारिज कर करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय होगा कि 18 मार्च को कोरबा एसडीएम ने जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की रिपोर्ट पर महापौर के लिए जारी किए गए अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद राज किशोर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह इस मामले को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप से निराकृत करें। पर तब तक के लिए मेयर प्रसाद का अस्थाई जाति प्रमाण पत्र निलंबित ही रहेगा।

Markandey Mishra

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close