नेशनल

सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे चिदंबरम की यहीं पर खारिज हुई याचिका

Listen to this article

नई दिल्ली/ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्तमंत्री व सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से ही झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए उन्हें दोबारा याचिका दाखिल करने के लिए कहा। गौरतलब है कि चिदंबरम की ओर से आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई थी। इस फैसले को पूर्व वित्तमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को यह याचिका जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। जिस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि चूंकि अब याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए पुरानी याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वे (चिदंबरम) नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करें।
21 अगस्त की रात को हुई थी गिरफ्तारी:
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त की रात को सक्षम कोर्ट द्वारा जारी अरेस्ट वारंट के आधार पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया मामले में ही ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी थी। हालांकि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के केस में हस्तक्षेप नहीं किए जाने से चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत काटनी पड़ी।

Markandey Mishra

Related Articles

Check Also
Close