छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य

Listen to this article

धमतरी। केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग ने बताया कि एन.एफ.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) के माध्यम से किया जाना है। सहायक संचालक ने बताया कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खातें में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होंगे तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (ध्वाईस सेंटर) में एन्ट्री कार्य कराया जाना है।

पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी. पी. अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। धमतरी जिले में पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अब तक कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) द्वारा 257 मत्स्य कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है। सहायक संचालक मछलीपालन द्वारा जिले के सभी मत्स्य कृषकों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की गई है।

Markandey Mishra

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close