छत्तीसगढ़

NH MMI हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित: कलेक्टर ने लगाया जुर्माना, भेजा नोटिस

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रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। एयर एम्बुलेंस में ले जाते समय भारती देवी खेमानी की मौत के मामले में कलेक्टर गौरव सिंह ने कड़ा कदम उठाते हुए एनएच एमएमआई हॉस्पिटल, लालपुर का अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को ₹20,000 का जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण का 30 दिवसीय नोटिस भी जारी किया गया है।

बिना डॉक्टर के भेजा गया मरीज, गंभीर लापरवाही
यह कार्रवाई 12 सितंबर 2024 को हुई घटना के बाद की गई है, जब मरीज को बिना डॉक्टर के एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट ले जाया गया, और रास्ते में उसकी मौत हो गई। जांच प्रतिवेदन में यह पुष्टि हुई कि एम्बुलेंस में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था, जो कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत स्पष्ट लापरवाही और प्रावधानों का उल्लंघन है।

नर्सिंग होम एक्ट की कई धाराओं का उल्लंघन
अस्पताल पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1), अनुसूची (1) के क (3.2), (3.3) और धारा 12(1) के उल्लंघन का आरोप है। यह सारे उल्लंघन अनुज्ञा पत्र की शर्तों के विपरीत पाए गए हैं, और इसके तहत अधिकतम ₹20,000 के जुर्माने का प्रावधान है।

30 दिन में जवाब नहीं देने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द

कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अस्पताल को 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। यदि समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।

यह मामला प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही और चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

 

Markandey Mishra

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