छत्तीसगढ़

श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

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बलौदाबाजार (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिक तथा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है।

जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है। जिसमें अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिर्वतनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है,इसलिए वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिर्वतनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं है। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, किन्तु उनका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जायेगा। यह दरें आदेश में अंकित अवधि के लिए प्रभावशील मानी जावेगी तथा नई दरें लागू होने तक इन्हीं दरों पर भुगतान किया जायेेगा। ये दरें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए लागू नहीं है। निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें लोक निर्माण, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लागू होगी। जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी। मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी। जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर में 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना की जायेगी। यदि किसी संदर्भ में एक दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग देकर निकाला जायेगा।

जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,948 रूपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,688 रूपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,420 रूपये निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,598 रूपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,338 रूपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,078 रूपये निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,378 रूपये, ‘ब‘ के लिए 12,118 रूपये तथा ‘स‘ के लिए 11,858 रूपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,158 रूपये, ‘ब‘ के लिए 12,898 रूपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,638 रूपये किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजीलेबर डॉट एनआईसी डॉट इन ूूूण्बहसंइवनतण्दपबण्पद पर भी उपलब्ध है। जिला बलौदाबाजार भाटापारा ‘स‘ वर्ग अंतर्गत तथा ऐसे कारखाने जहां कारखाना अधिनियम 1948 अंतर्गत 300 या अधिक श्रमिक कार्यरत है अ‘ वर्ग मे आते है।

 

Markandey Mishra

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