छत्तीसगढ़

नगर सैनिकों के लिए अच्छी खबर, बढ़ेगा वेतन, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया चार महीने का वक्त

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महंगाई के दौर में कम ड्यूटी भत्ते से परेशान नगर सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस पी सेम कोशी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को चार महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के लिए आदेश दिया है. बता दें कि बालोद निवासी डोमन लाल चंद्राकर, सुरेंद्र कुमार देशमुख, कबीरधाम निवासी राजू बघेल और संजय कुमार ध्रुवे ने राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने की बात कही थी. राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है. दलील को तर्कसंगत पाते हुए जस्टिस ने चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया. बता दें कि नगर सैनिकों के वेतन को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं. उनकी सर्विस का रुल और नियम कायदे पुलिस विभाग की तरह हैं. भर्ती का सिस्टम भी लगभग पुलिस की ही तरह है. थानों में नगर सैनिक पुलिस जवानों की तरह ही सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके बावजूद सिपाहियों और नगर सैनिकों के वेतन में बड़ा अंतर है. इस विरोधाभाष की वजह से नगर सैनिकों ने हाईकोर्ट को रुख किया था.

 

Markandey Mishra

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