कोण्डागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एसडीएम कोण्डागांव निकिता मरकाम के नेतृत्व में जिला प्रशासन के सयुंक्त दल ने कोण्डागांव स्थित होटल इन्वीटेशन के शिकायतों के संदर्भ में शुक्रवार को होटल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें आबकारी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भवन अनुज्ञा सम्बन्धी प्रावधानों के गम्भीर उल्लंघन सहित अनेक अनियमितता पाए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित होटल इन्वीटेशन को सील कर दिया गया है। इस दौरान सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही में राजस्व विभाग सहित आबकारी,खाद्य सुरक्षा ,विद्युत, श्रम, नगर पालिका परिषद,खाद्य एवं अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे।
ज्ञात हो कि कलेक्टर कुणाल दुदावत के द्वारा जिले के होटल एवं रेस्टोरेंट का सतत निरीक्षण करने हेतु राजस्व विभाग सहित आबकारी, खाद्य सुरक्षा, विद्युत, श्रम, नगर पालिका परिषद, खाद्य एवं अग्नि सुरक्षा विभाग का संयुक्त दल गठित किया गया है। इस सयुंक्त दल द्वारा होटल इन्वीटेशन के जांच के दौरान छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उल्लघंन करते हुए होटल में अवैध रूप से मदिरा सेवन कराना पाया गया। होटल के रेस्टोरेंट में वैधता तिथि समाप्त हो चुकी खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जाना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का गम्भीर उल्लंघन है। जांच के दौरान होटल इन्वीटेशन के संचालक नैमिक गोलछा पिता हरीश गोलछा द्वारा भवन अनुज्ञा सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहयोग नहीं किया गया। होटल में आगंतुक पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं करना पाया गया। इसके साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट में कार्यरत स्टाफ की उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान रजिस्टर संधारित नहीं पायी गयी। जिसमें न्यूतनम वेतन अधिनियम 1948 और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए पाया गया। होटल में अग्निशमन यंत्र की वैधता समाप्त होना भी पाया गया। इन सभी कमियों और अनियमितताओं के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित होटल इन्वीटेशन को आगामी आदेश पर्यन्त सील कर दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम निकिता मरकाम ने बताया कि उक्त होटल संचालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।