छत्तीसगढ़

बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर न्यायालय ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

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कोंडागांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन जिले में निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों को बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री का व्यवसाय करते हुए पाया गया। ऐसे मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इनमें जुसब भाई किराना स्टोर्स केशकाल, दिलदार ढाबा बहीगांव, 750 सिंगनपुर ढाबा सिंगनपुर, नेताम किराना स्टोर्स राधना, एवं पुष्पा होटल बोरगांव शामिल हैं। विशेष रूप से 750 सिंगनपुर ढाबा के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत, ढाबे से तंदूरी रोटी निर्माण में उपयोग होने वाले आटे का नमूना लिया गया था। जांच में आटा मानकों पर खरा उतरा, किंतु प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। इस पर न्यायालय ने विचार करते हुए ढाबा संचालक को 50 हजार रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया है।

Markandey Mishra

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