CGPSC: अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, यहां पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर 3 नवम्बर। CGPSC मेन्स परीक्षा 2020 मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उच्च न्यायालय की एकल खण्ड पीठ मे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने आज निर्णय सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर प्रश्न क्रमांक 2, 76 वा 99 को पुन: जांच करते हुए नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मेरिट लिस्ट जारी करने के तीन माह के भीतर मेंस की परीक्षा आयोजित किया जाए।

गौरतलब है कि 24 अभ्यर्थियों ने CGPSC2020 की प्री परीक्षा के मॉडल अंसर के उत्तरों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मेन्स परीक्षा पर रोक लगा दी है। CGPSC 2020 मेन्स की परीक्षा 18 अक्टूबर को होने वाली थी।

Spread the word

You may have missed