रायपुर । शराब घोटाला मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, स्पेशल कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। इस मामले में कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को निर्देश दिया है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट या प्रताड़ना नहीं की जाएगी और उनके परिवार से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
ईओडब्ल्यू ने टुटेजा की रिमांड के लिए ACB कोर्ट में आवेदन किया था। इससे पहले, हाईकोर्ट के आदेश के कारण ईओडब्ल्यू टुटेजा की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ दायर 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिला संरक्षण समाप्त हो गया। इस फैसले के बाद ईओडब्ल्यू ने टुटेजा की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग की, जिसे कोर्ट ने बुधवार को मंजूर कर लिया।
टुटेजा के वकील ने ईओडब्ल्यू की रिमांड याचिका पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट के समक्ष उनका पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए टुटेजा को ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को निर्देश दिया कि रिमांड के दौरान टुटेजा के मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाए और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। साथ ही, रिमांड के दौरान उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और परिजनों से मिलने की अनुमति देने का भी आदेश दिया गया है।