बिलासपुर। राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नई नियुक्तियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की अदालत में 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया कि नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन ये नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से बाधित रहेंगी।
यह मामला तब शुरू हुआ जब राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अतिथि व्याख्याताओं के स्थान पर नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। पूर्व नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि संविदा के बदले संविदा या अतिथि व्याख्याता के बदले अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।