R.O. No. 13952/23
R.O. No. 13952/23
कोरबा 21 जुलाई। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स नेकलेक्टर को पत्र लिखकर 22 जुलाई से लागू हो रहे लॉक डाउन के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों के लिए घोषित सुबह 06 बजे 10 बजे तक के समय में संशोधन की मांग की है।
कलेक्टर को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि वैश्विक महामारी से बचाव के संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा जो संदर्भित आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से जारी किये गये इस आदेश की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की जा सकती है और सम्मानपूर्वक आदेश का परिपालन निश्चित है। इस संदर्भ में एक तथ्य यह है कि आपके आदेश में अतिआवश्यक सेवाओं में प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक की छूट दी गई है जो कि किसी भी रूप में समुचित नहीं है। आगामी दिनों में 1 अगस्त को ईद-उल-जुहा और 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और यह दोनों ही त्यौहार बहुत ही प्रमुखता से मनाये जाते है और इसकी तैयारी के सिलसिले में जहां एक ओर छोटे-छोटे दुकानदारों ने राखियों एवं रक्षाबंधन से संबंधित अन्य सामानों के विक्रय हेतु अपनी दुकानें लगा रखी है एवं अपनी पूरी जमापूंजी इसमें खर्च कर चुके है। वहीं ईद-उल-जुहा के संबंध में इसी प्रकार की तैयारियों के साथ बाजार में व्यवसायिक स्थिति बनी।हुई है। वर्तमान में जारी आदेश से न केवल जनमानस को वरन सभी आर्थिक गतिविधियों को चोट पहुंचेगी। अत: जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आपसे निवेदन करता है कि यदि संभव प्रदान हो तो करने आदेश की में संशोधन कृपा करें। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष रामसिंह अग्रवाल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद तिवारी व जनरल सेकेटरी मो. यूनुस मेमन सहित सभी पदाधिकारियों ने कलेक्टर को पत्र सौंपा है ।
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