R.O. No. 13952/23
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कोरबा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण धीमे पड़े निर्माण कार्यों में अब तेजी आने की संभावना है। निर्माण सामानों की बिक्री के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आदेश जारी कर लॉक डाउन में आंशिक छूट दी है। नगर पालिका क्षेत्र कटघोरा को छोड़कर अन्य सभी नगरीय निकायों में निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें हफ्ते में दो दिन गुरूवार एवं रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। कटघोरा को छोड़कर जिले के अन्य सभी नगरीय निकायों में गिट्टी, सीमेंट, छड़, कंसट्रक्शन से जुड़े सामानों की दुकानें हार्डवेयर तथा आटो पार्ट्स की दुकानों को हर सप्ताह गुरूवार एवं रविवार को तालाबंदी से छूट दे दी गई है। इन नगरीय निकाय सीमाओं में दवाई दुकानों तथा पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें हर मंगलवार को पूरी तरह बंद रहेंगी। जिले की सीमा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त सभी दुकानें तथा प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानों के संचालन के लिए दुकानदारों को कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने की अनिवार्यत: का पालन करना होगा।

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