छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही न हो वंचित – कलेक्टर

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राजनांदगांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि की गई है। योजनांतर्गत छूटे हुये पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में तैयार किए गए आवास प्लस सूची को नये मापदण्ड अनुसार संशोधित किया गया है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी छूटे हुए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेने के लिए सर्वेक्षण में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित नहीं होना चाहिए। इस महती योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायतों के सचिव, आवास मित्र एवं रोजगार सहायक से संपर्क जरूर करें।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरूचि सिंह के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के लिए ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र को प्रगणक बनाया गया है, सर्वे करने वाले प्रगणक का पंजीयन आवास साफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य किया गया है। नये मापदण्ड के आधार पर ग्राम पंचायतों में सभी पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में शामिल करने के लिए प्रगणकों द्वारा आवास एप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पात्र हितग्राही स्मार्ट फोन एवं पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते है। इसके लिए स्मार्ट फोन के प्लेस्टोर में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन सहित आवास प्लस के अपडेट लेटेस्ट वर्शन 2.1.20 के वेबसाईट एवं आधार फेस आरडी (प्ले स्टोर) अपलोड कर सकते हंै। जिसके लिए पात्र परिवार का आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड सहित अन्य आवश्यक जानकारी अपलोड कर सकते है। इसमें किसी भी प्रकार के तकनीकी समस्या हेतु संबंधित जनपद पंचायत के आवास के कर्मचारी ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र, रोजगार सहायक से संपर्क किया जा सकता है। योजना का लाभ उन्हीं पात्र परिवारों को दिया जाएगा, जो आवश्यक पात्रता की शर्तों को पूरा करेंगे।

 

Markandey Mishra

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