जाति मामले में जोगी को सुप्रीम कोर्ट से भी मिली बड़ी राहत


रायपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी को जाति मामले में हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संतराम नेताम की याचिका को खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अजीत जोगी के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ज्ञात हो कि हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इस फैसले को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में हाईपावर कमेटी पर ही सवाल उठाते हुए अजीत जोगी को जाति मामले में ये कहते हुए स्टे दे दिया था, कि राज्य सरकार से एक नयी कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करे। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने फिर से कमेटी बनायी थी। इसी बीच संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के फैसले को बरकरार रखने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो सही है।

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