छत्तीसगढ़

पूर्व विधायक के बेटे सहित 19 को जेल, 11 साल बाद फैसला

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रायगढ़। वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान दो दलों के बीच जमकर विवाद हुआ। इसके बाद थाना परिसर में बलवा हो गया । मामले में 19 भाजपा नेताओं के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज किया गया था। 11 साल तक हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक के बेटे सहित 19 भाजपा नेताओं को सजा हुई। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने सभी आरोपितों को एक-एक साल की सजा सुनाई है।
चक्रधर नगर थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि चक्रधर नगर थाने में 19 लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 294, 506, 353 ,147, 148, 149, 186, 336 और 332 के तहत मामला पंजीबद्घ कर रायगढ़ न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था। जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए सीजेएम दिग्विजय सिंह ने धारा 294, 353, 147 और 186 का अपराध सिद्घदोष पाए जाने पर सजा सुनाई।
यह है पूरा मामला
भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री श्रीकांत सोमावार, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के पुत्र भरत अग्रवाल, कवल अग्रवाल, होटल छप्पन भोग के नवल अग्रवाल, विमल अग्रवाल, दीपक डोरा, विजय मिश्रा, लीलू अग्रवाल, सीताराम विश्वकर्मा सूरत पटेल, राजकुमार अग्रवाल, छोटू अग्रवाल, नवनीत, महेश कंकरवाल एवं उनके भाई , संतोष मित्तल, सोने, जमीर खान , पवन शर्मा ,सुरेश , सोनू डालमिया आदि पर आरोप था कि इन्होंने थाना परिसर में बलात प्रवेश कर बलवा किया।
विधानसभा चुनाव 2008 के दौरान भाजपा से विधायक प्रत्याशी विजय अग्रवाल और कांग्रेस से प्रत्याशी डॉक्टर शक्राजीत नायक चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ जिले के महापल्ली में दोनों दलों के बीच गुटीय संघर्ष हो गया। बाद यह विवाद चक्रधर नगर थाने तक पहुंचा।
वहां इन आरोपियों सहित कुछ अन्य लोग थाने में पहुंचे तो पुलिसकर्मियों के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए गाली गलौज कर धमकी दी। एक राय होकर थाने के भीतर जबरिया प्रवेश करने का प्रयास किया, तत्कालीन थाना प्रभारी से मारपीट की और पत्थरबाजी कर हमला किया।

Markandey Mishra

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